UP उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में पराली एक बड़ी समस्या है। समय-समय पर राज्य इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी करते रहते हैं। अब यूपी में खेतों में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए किसानों को भारी जुर्माना देना होगा।
फसल अवशेष या पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वसूली किसानों से की जाएगी और इसके लिए किसानों से 2.5 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।
राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पराली जलाने वालों से 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5 हजार रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा।
यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर इसके लिए फॉलोअप लेने को कहा है। आपको बता दें कि सर्दियों के दौरान दिल्ली और आसपास के राज्यों में खतरनाक प्रदूषण के लिए इस पराली को जिम्मेदार बताया जाता है।